केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन औषधि कंपनियों के उत्पादन लाइसेंस तुरंत निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया है, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करती हैं। यह कड़ाई से कार्रवाई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।



