BIS सूरत शाखा कार्यालय ने मानक चिह्न के बिना इंडक्शन मोटर्स के निर्माण के ख़िलाफ़ खोज और जब्ती कार्रवाई की
BIS Surat Branch Office ने बिना मानक चिह्न के इंडक्शन मोटरों के निर्माण के खिलाफ एक बड़ी छापामारी और जब्ती कार्रवाई की है, जिसमें असामान्य गतिविधियों की जांच के दौरान कई सामान और दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
Journalism India··1 ভিউ·3 মিনিট পড়ুন
भारतीय मानक संस्थान (BIS) के सुरत शाखा कार्यालय ने बुधवार को एक सख्त कार्रवाई करते हुए बिना मानक चिह्न (Standard Mark) के इंडक्शन मोटरों के निर्माण और बिक्री की अनियमितताओं के खिलाफ एक विस्तृत छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। स्थानीय प्रशासनिक सूत्रों और BIS अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उस लंबे समय से चली आ रही जांच के एक चरण के रूप में अंजाम दी गई, जिसमें यह सत्यापित किया गया कि क्या ब्रांडेड इंडक्शन मोटरों का निर्माण और वितरण केवल BIS के मानदंडों के अनुसार ही हो रहा है या नहीं।
सुरत, जो कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, में बुनियादी ढांचे और घरों में इंडक्शन मोटरों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे इनका वितरण और निर्माण एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र बना हुआ है। BIS सुरत शाखा के अधिकारियों ने सूचित किया कि इस कार्रवाई के दौरान कई ऐसे कारखानों और गोदामों पर दबिश दी गई जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। जांच में यह पता चला कि कुछ निर्माता बिना BIS के मानक चिह्न के इंडक्शन मोटरों को बाजार में पेश कर रहे थे, जो कि उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा खतरों पैदा करता है और विद्युत ऊर्जा की बर्बादी का कारण बनता है।
कार्रवाई के दौरान, BIS के अधिकारियों ने जब्त किए गए सामान की गहन जांच की। जब्त किए गए इंडक्शन मोटरों में से कई में न तो BIS का मानक चिह्न था और न ही उन पर आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्रों का उल्लेख था। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि बिना मानक चिह्न के मोटरों का उपयोग न केवल ऊर्जा दक्षता को प्रभावित करता है बल्कि यह विद्युत संयंत्रों में अत्यधिक भार डालकर आग या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और विद्युत संसाधनों की सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अपरिहार्य था।
BIS सुरत शाखा के प्रमुख ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत जब्त किए गए सामान का मूल्य लाखों रुपये रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक चिह्न बिना किसी भी इंडक्शन मोटर का निर्माण, वितरण या उपयोग कानूनन निषिद्ध है। इस कार्रवाई के बाद, संबंधित निर्माताओं और आयातकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। BIS अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी निर्माता या वितरक BIS के मानकों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कार्रवाई दोनों शामिल है।
यह भी उल्लेखनीय है कि BIS ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल वही इंडक्शन मोटरें खरीदें जिन पर स्पष्ट रूप से BIS का मानक चिह्न अंकित हो। बिना मानक चिह्न के उपकरणों का उपयोग नमूना परख (sampling) और प्रमाणन प्रक्रियाओं के बिना किया जाता है, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों ही प्रभावित होती हैं। सुरत और आस-पास के क्षेत्रों में BIS शाखा कार्यालय ने आगे के छापामारी अभियान की योजना बनाई है ताकि इस तरह की अनियमितताओं को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके और मानक प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से न केवल वैध उत्पादकों की रक्षा होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित और दक्ष उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।